Haryana Unmarried Pension Yojana हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना अविवाहित पुरुष और महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही है एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना की पूरी जानकारी विस्तार में देखते हैं……….
Haryana Unmarried Pension Yojana के लिए पात्रता
- यह योजना अविवाहित के लिए है।
- अविवाहित आवेदको की आयु सीमा 45 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए।
- इस योजना में महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं।
- अविवाहित आवेदको के परिवार की सालाना आय 1,80,000 से कम होनी चाहिए।
Haryana Unmarried Pension Yojana के लिए जरूर दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- परिवार पहचान पत्र
- मोबाइल नंबर
- निवासी प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता
Haryana Unmarried Pension Yojana के लिए आवेदन प्रक्रिया
- अविवाहित उम्मीदवार ही आवेदन कर सकता है।
- योजना के लिए आवेदन फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना होगा।
- आवेदन पत्र में ऑनलाईन दस्तावेज अपलोड करने हैं।
- आवेदन फॉर्म कंप्लीट होने पर आपको एक कंफर्मेशन नंबर मिलेगा।
- एक प्रिंटआउट भविष्य के लिए अपने पास सुरक्षित रखें।
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